पुरानी इनकम टैक्‍स व्‍यवस्था से 'जय सिया राम'... 12L वाले ऐलान के बाद 90% तक लगाने वाले हैं छलांग

 

  • बजट ऐलान के बाद 90% से ज्यादा लोग नए टैक्स सिस्टम को अपना सकते हैं
  • टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है
New Vs Old Income Tax Regime
नई दिल्‍ली: सरकार का पूरा जोर इनकम टैक्‍स की नई व्‍यवस्‍था पर है। नई टैक्‍स र‍िजीम (NTR) को लगातार लुभावना बनाया जा रहा है। सरकार ने इनकम टैक्‍स की पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था खत्‍म तो नहीं की है। लेकिन, बजट में एनटीआर के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्‍स नहीं लगाने के ऐलान से अपने आप ही लोग पुरानी व्‍यवस्‍था से हाथ जोड़ लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल की प्रतिक्रिया से इसे समझा जा सकता है। रविवार को अग्रवाल ने बताया कि नया टैक्स सिस्टम अब ज्‍यादा लोगों को पसंद आएगा। बजट में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान हुआ है। सभी टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुए हैं। इसकी वजह से 90% से ज्‍यादा लोग नया टैक्स सिस्टम अपना सकते हैं। अभी यह संख्या लगभग 75% है। रवि अग्रवाल ने बताया कि सरकार और आयकर विभाग बिना किसी दखल के टैक्स सिस्टम चलाना चाहते हैं। इसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। टैक्स भरने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। इसके लिए उन्होंने सरल ITR-1, पहले से भरे हुए ITR और TDS की ऑटोमैटिक गणना का उदाहरण दिया। नई टैक्स रिजीम (NTR) में गणनाएं भी आसान हैं। इसमें पुरानी व्यवस्था की तरह कोई कटौती या छूट नहीं मिलती।

नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम आदमी के लिए टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की। 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पह
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